किसानों को दी जाने वाली सुविधाएँ
- गेहूं प्रमाणित बीज उत्पादन पर- MSP अथवा बाजार भाव जो अधिक हो उससे ₹ 175/-प्रति कुं० + छानस।
- धान प्रमाणित बीज उत्पादन पर- MSP अथवा बाजार भाव जो अधिक हो उससे ₹ 50/-प्रति कुं० + छानस।
- गेहूं एवं धान एवं अन्य खाद्यान्न फसलों के आधारीय बीज उत्पादन के अन्तर्गत विधायनोपरान्त मानक के अनुरूप पाये जाने पर ₹ 100/-प्रति कुं० अधिक भुगतान किया जाता है।
-
दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पादन पर- बाजार भाव से ₹ 300/-प्रति कुं० अधिक का भुगतान + छानस।
विधायनोपरान्त मानक के अनुरूप पाये जाने पर कृषि विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत ₹ 3750/-प्रति कुं० कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में भुगतान किया जाता है। -
तिलहनी फसलों के प्रमाणित बीज उत्पाद पर- बाजार भाव से ₹ 300/-प्रति कुं० अधिक का भुगतान + छानस।
विधायनोपरान्त मानक के अनुरूप पाये जाने पर कृषि विभाग की ऑयल सीड योजना के अन्तर्गत ₹ 1875/-प्रति कुं० कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में भुगतान किया जाता है। - दलहनी एवं तिलहनी फसलों के आधारीय बीज उत्पादन के अन्तर्गत विधायनोपरान्त मानक के अनुरूप पाये जाने पर ₹ 300/-प्रति कुं० अधिक भुगतान किया जाता है।
-
मिलेट्स- MSP अथवा बाजार भाव जो अधिक हो उससे ₹ 300/-प्रति कुं० + छानस।
विधायित बीजों पर कृषि विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत ₹ 2250/-प्रति कुं० कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में भुगतान किया जाता है। - कृक्षको को मानकों के अनुरूप पाये गये असंसाधित बीजों की आपूर्ति के लिए उत्पादकों द्वारा आपूर्तित बोरों का निगम द्वारा रू० 20/-प्रति कुं० की दर से भुगतान किया जाता है एवं बोरे खाली होने पर सम्बन्धित को वापस कर दिया जाता है।
- कषकों के उत्पाद स्थल से अन्तःग्रहण केन्द्र/बीज विधायन संयंत्र पर अन्त: ग्रहण कराने पर यातायात दूरी अनुदान रु० 6.00 से रू0 37.50 दूरी के हिसाब से दिया जाता है।